सिमडेगा: सिमडेगा पि डीजे राज कमल मिश्र की अदालत ने हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹दस हजार की जुर्माना सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास के निर्देश दिए हैं ।इस संबंध में बानो थाना कांड संख्या 68/17 के तहत मामला दर्ज है ।बताया गया कि 27 दिसंबर 2017 को मग्नू सिंह उर्फ मंगरु के बेटा के विरुद्ध फगुमन सिंह द्वारा बलमाइत देवी एवं इतवारी देवी के हत्या के आरोप में मामला दर्ज कराया था ।26 दिसंबर को फगुमन रौतिया समाज के सम्मेलन में गया था उसकी पत्नी घर में अकेली थी तभी अभियुक्त हड़िया के नशे में आया और इतवारी देवी के साथ गाली-गलौज कर सखुवा के बोटा से सिर पर प्रहार किया और बालमाइत देवी बचाने गई तो उसके ऊपर भी वार किया ।जिसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई। जबकि दूसरे की इलाज के क्रम में मौत हुई पुलिस द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया उसके निशानदेही पर घटना में प्रयोग किए गए सखुवा का बोटा भी बरामद किया गया ।इधर न्यायालय में कुल 10 गवाहों की गवाही कराई गई तथा दस्तावेज उपस्थित कराए गए जिसके बाद पीडीजे के द्वारा सजा सुनाई गई। इधर अभियोजन पक्ष में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा तमाम साक्ष्य एवं दलीलें पेश की गई।
